बिहार के नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर सरकारी कर्मी हो गए हैं.लेकिन उन्हें राज्यकर्मी की तरह वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा. सरकार ने कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा सकता. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि विशिष्ट शिक्षकों को आठवें वेतनमान का लाभ दिलाने को लेकर वित्त विभाग से सिफारिश की जायेगी.
विशिष्ट शिक्षकों के सातवां वेतनमान का लाभ देने पर सवाल
वामदल के विधायक अजय कुमार ने आज मंगलवार को ध्यानाकर्षण के माध्यम से विधानसभा में यह सवाल उठाया. प्रश्नकर्ता ने पूछा कि जब सरकार ने मान लिया कि नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर सरकारी कर्मी हो गए तो सरकारी कर्मी की तर्ज पर वेतन देने में क्या परेशानी है? इनके लिए अलग पे मैट्रिक्स क्यों ? इस सवाल पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया.
आठवां वेतन आयोग की सिफारिश में शिक्षकों के लिए क्या होगा…
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को 1 सितंबर 2019 से ईपीेफ योजना का लाभ दिया है. इसमें राज्य सरकार द्वारा 5% का अंशदान दिया गया है. इतना ही नहीं 1 अप्रैल 2021 से 15% का वेतन वृद्धि किया गयाहै. स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाई गई। इसके साथ बिहार अध्यापक नियुक्ति नियामावली भी लाई गई है. सरकार द्वारा इन दोनों नियमावली के तहत नए पद सृजित किए गए हैं. यह पद सातवां वेतन आयोग लागू किए जाने के बाद किए गए हैं.जिसके तहत वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों को 25000 रू 6 से 8 तक के शिक्षकों को 28000 रू, 9 से 10 तक के लिए 31 000 रू और 11 से 12 के शिक्षकों को 32000 प्रारंभिक वेतनमान निर्धारण करते हुए पे-मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया है. उन्होंने बताया कि आठवां वेतन आयोग में शिक्षा विभाग द्वारा इन विद्यालय अध्यापकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के वेतन मान निर्धारण करने के लिए वित्त विभाग को अनुशंसित किया जाएगा. भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जायेगी. इसके बाद यहां फिटमेंट कमेटी गठित होगी. हमलोग अनुशंसा करेंगे कि इन्हें लाभ मिले.
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