कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ सियालदह कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. उसके खइलाफ भारतीय न्याय संहिता की घारा 103(1), 64 और 66 ते तहत आरोप तय किए गए हैं और उसके खिलाफ मुकदमा 11 नवंबर से शुरू होगा.
बंगाल ट्रेनी डॉक्टर रेप केस की जांच सीबीआई के हाथों में है. एक महीने पहले ही सीबीआई ने संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में सीबीआई ने 9 अगस्त को दो अन्य-आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अभिजीत मंडल को साजिश रचने और सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.