बिहार : दुर्घटना में मौत होने पर पुलिसकर्मी के परिजन को मिलेंगे 2.30 करोड़

bihar police

बिहार के पुलिसकर्मियों की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 2.30 करोड़ रुपये तक का भुगतान होगा। ऐसे पुलिसकर्मियों की बेटियों की शादी और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बीमा का प्रावधान किया गया है। सामान्य मौत पर 20 लाख रुपये मिलेंगे। एक लाख नौ हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को यह लाभ मिलेगा।

स्थायी पूर्ण विकलांगता पर 1.5 करोड़, विकलांगता के प्रतिशत पर आंशिक विकलांगता के लिए 1.5 करोड़ तक का प्रावधान किया गया है। सामान्य मृत्यु होने पर आश्रितों को 20 लाख का लाभ मिलेगा। वहीं, सेवानिवृत्त कर्मियों का 75 लाख रुपये का बीमा कवर होगा।

पुलिस मुख्यालय और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच शुक्रवार को समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। इसके बाद पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण) विशाल शर्मा ने प्रेसवार्ता में बताया कि हमारा मौजूदा समझौता ज्ञापन 13 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। अब नया समझौता हुआ है। इस सैलरी पैकेज से न केवल सेवारत, बल्कि सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी और उनके परिजन भी लाभान्वित होंगे। बैंक उन्नत बैंकिंग सेवाएं और विभिन्न बीमा सुविधाएं निशुल्क देगा। यह पैकेज स्वैच्छिक है।

तीन महीने बाद समीक्षा

इस पैकेज की प्रगति की समीक्षा तीन माह बाद होगी। इसमें देखा जाएगा कि सभी कर्मियों को लाभ मिल रहा है या नहीं। जरूरी सुधार भी किए जाएंगे। वर्तमान में बिहार पुलिस के विभिन्न कोषों से मिलने वाली सहायता से अतिरिक्त यह लाभ होगा।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.
Related Post
Recent Posts