BS3 और BS4 वाहनों का किया इस्तेमाल तो कटेगा 20 हजार का चालान, इस राज्य में नए नियम लागू

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दिल्ली में प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच चुका है। इस कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्मॉग में सांस लेना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सरकार ने GRAP-3 को दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दिया है। ऐसे में ताजा नियमों के तहत अब सड़कों पर बीएस3 पेट्रोल वहान और बीएस4 डीजल वाहन को सड़कों पर बैन कर दिया गया है। साथ ही पुरानी डीजल बसों को भी बैन कर दिया गया है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सके। इसे में लोगों से अपील की गई है कि वो इन वाहनों का इस्तेमाल न करें। अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उन्हें 20,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है।

दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर

बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए तत्काल प्रभाव से ग्रैप 3 को लागू कर दिया गया है। कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी सीएक्यूएम ने कहा कि एयर क्वालिटी के बिगड़ते स्तर के मद्देनजर ग्रैप 3 को लागू कर दिया गया है। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच है जो कि बेहद गंभीर श्रेणी है। इससे पहले वायु प्रदूषण के कारण ही ग्रैप के पहले और दूसरे स्टेज को लागू किया जा चुका है। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली में स्कूलों को अगले 2 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है।

एनजीटी ने मांगा जवाब

बता दें कि प्रदूषण अब दिल्ली एनसीआर के लिए जानलेवा साबित होने लगी है। प्रदूषण को ही ध्यान में रखते हुए अब दिल्ली मेट्रो अतिरिक्त चक्कर लगा रही है। इस बीच नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी की एनजीटी ने कहा है कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में गिरावट के मनोवैज्ञानिक पहलू की जांच करने की जरूरत है। एनजीटी ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी अधिकारियों और AIIMD के निदेशक से जवाब मांगा है।

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