भागलपुर में सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते हुए पकड़े गए तो अब लगेगा जुर्माना

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भागलपुर जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए अगले महीने से अभियान शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य, पुलिस, उत्पाद समेत कई अन्य विभाग के अधिकारियों की टीम इस दिशा में कार्य करेगी। इससे पूर्व, पटना की टीम यहां आकर प्रशिक्षण देगी। इसके लिए गैर संचारी रोग विभाग ने जिलाधिकारी को फाइल बढ़ाई है। स्वीकृति मिलते ही प्रशिक्षण आरंभ हो जाएगा, जिसके बाद धूम्रपान के खिलाफ अभियान शुरू होगा। नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा।

पहले धूम्रपान मुक्त उसके बाद तंबाकू मुक्त

गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. पंकज मनस्वी ने बताया कि अगले माह से धूम्रपान मुक्ति अभियान आरंभ किया जाएगा। इसके लिए प्रखंड से लेकर अनुमंडल स्तर पर टीम का गठन कर लिया गया है। कोटवा अधिनियम 2000 नियम का पालन कराया जाएगा। धूम्रपान के खिलाफ अभियान चलाने के बाद तंबाकू के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।

सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर कार्रवाई

अभियान शुरू होने के बाद से सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। टीम उनसे जुर्माना वसूलेगी। धूम्रपान एवं तंबाकू उत्पाद बेचने वाले को तय मानक के अनुसार दुकानदारी करनी होगी। दुकान के सामने संवाद लिखा बोर्ड लगाना होगा।

स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत अन्य जगहों के सौ मीटर के आसपास धूम्रपान एवं तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध रहेगा। गैर संचारी रोग विभाग ने छापामारी के लिए टीम का गठन कर लिया है। इसमें शामिल अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस कार्य के लिए डीएम का आदेश जरूरी है। फाइल डीएम के पास भेजा गया है।

बता दें कि अठारह साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन पूरे जिले में इसका पालन कहीं नहीं किया जा रहा है।

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.