भागलपुर,अगर आप भागलपुर के कोतवाली स्थित महादेव टावर में फ्लैट लेना चाहते हैं तो हो जाएं सावधान ,रेरा कोर्ट ने इस महादेव टावर पर सख्त नोटिस जारी की है और इसके खरीद बिक्री पर पूर्ण रुपेन रोक लगा दी है वही नगर निगम के आदेशानुसार महादेव टावर के कार्यों पर भी पाबंदी लगा दी गई है वहीं जमीन मालिक उदय नारायण सिंह व उनके पीआरओ विनोद शर्मा ने एक प्रेसवार्ता में जानकारी दी की 7 जनवरी 2013 में मेरी पत्नी रामप्यारी देवी से एग्रीमेंट हुआ था कि महादेव टावर जहां पहले महादेव सिंह सिनेमा हॉल चलता था व्यवसायिक तौर पर भवन तैयार करने के लिए साढ़े तीन साल का समय लिया गया था.
जिसमें जमीन मालिक एवं बिल्डर दोनों की साझेदारी आधी आधी थी लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी यह बिल्डिंग तैयार नहीं हो पाया और बिना हमदोनों के विभाजन के बिल्डर दिलीप शाह उर्फ पप्पू साह ने उस बिल्डिंग के कई मुख्य भागों को बिना पूछे बेच दिया जिसमें आठ दुकाने बिक चुकी है और एक दुकान तकरीबन डेढ़ करोड़ रुपए की राशि पर बिकी है, वहीं उन्होंने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा कि महादेव टावर के किसी भी फ्लैट को अपना कर दें जो व्यवसाय इसमें बने फ्लैट को खरीदे हैं वह बुरी तरह फंसे हुए हैं.
अब आप ना फसे, वही उदय नारायण सिंह एवं विनोद शर्मा ने बताया कि इस भवन पर रेरा न्यायालय अपने आदेश जारी कर दिया है कि इस भूखंड की बिक्री नहीं हो सकती जब तक न्यायालय से आदेश नहीं पारित होता है वही नगर आयुक्त ने भी भवन के निर्माण कार्य को रोक दिया है। बिल्डर दिलीप शाह उर्फ पप्पू शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उदय नारायण सिंह ने कहा यह हम लोगों के साथ धोखा है यह कहीं से सही नहीं है जब तक कोर्ट का आदेश नहीं मिल जाता है उसमें कोई ना फसें।