बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट गाड़ी ली तो जुर्माना
पटना। बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट (एचएसआरपी) के गाड़ी खरीदना और बेचना महंगा पड़ेगा। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के गाड़ी खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है।
इस संबंध में विभाग ने शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिया है। परिवहन विभाग के अनुसार बिना एचएसआरपी के नये वाहनों को बेचने पर वाहन विक्रेता का व्यापार प्रमाण पत्र भी निलंबित किया जायेगा। वहीं ऐसे वाहनों की डिलीवरी लेने वाले ग्राहकों पर अर्थदंड लगाया जाएगा। विभाग जल्द ही बिना एचएसआरपी के वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान भी शुरू करेगा। इसके पूर्व भी जिलों में बिना एचएसआरपी लगे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। विभागीय आदेश में कहा गया है कि एक अप्रैल, 2019 से निबंधित सभी प्रकार के नए वाहनों में एचएसआरपी लगाया जाना संबंधित वाहन निर्माता और डीलरों का दायित्व है। इसके लिए क्रेता से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना है। एक अप्रैल, 2019 के पहले के निबंधित वाहनों के मालिकों को संबंधित कंपनी के नजदीकी डीलर से संपर्क कर अपने वाहन पर एचएसआरपी लगवाना है।
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