कई बार लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने गलत UPI ID पर पैसे भेज दिए हैं. ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा होने पर कोई भी परेशान हो सकता है. लेकिन इससे पहले आप परेशान हों, ऐसी Situation में क्या करना चाहिए वो जान लीजिये.
समय पर सही कदम उठाने से आप अपने पैसे वापस भी पा सकते हैं. Wrong UPI Payment से पैसे वापस निकालने के लिए करें ये काम:
सबसे पहले UPI App Support को तुरंत मैसेज करें:
आपने जो भी UPI App इस्तेमाल किया है, सबसे Gपहले Pay, PhonePe, Paytm या UPI एप के कस्टमर केयर सपोर्ट में कॉल कर इसकी जानकारी देनी होगी. आपको बताना होगा कि आपने किस गलत UPI ID पर कितने पैसे गलती से ट्रांसफर किए हैं.
अगर आपको UPI Customer Care से मदद नहीं मिलती, तो आप NPCI के पास शिकायत लेकर जाएं:
NPCI (National Payments Corporation of India) में ऐसे करें शिकायत
- NPCI की Website पर जा कर What We Do टैब पर क्लिक करें नया पेज खुलेगा, उस पेज पर UPI में क्लिक करें
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फिर Dispute Redressal Mechanism को सेलेक्ट करें.
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कंप्लेंट सेक्शन के तहत ट्रांजैक्शन डिटेल्स भरें सबसे लास्ट में Incorrectly transferred to another account को सेलेक्ट कर कंप्लेंट सबमिट करें.
UPI कस्टमर केयर
भारत इंटरफेस फॉर मनी (BHIM) नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक आधिकारिक भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है, जो यूज़र्स को एक विशेष ग्राहक शिकायत/ क्वेरी/फीडबैक पोर्टल- ‘Get in Touch’ के साथ सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई कस्टमर केयर हेल्पलाइन (UPI Customer Care Helpline) की जानकारी निम्नलिखित है, जिसके उपयोग से कोई भी व्यक्ति UPI से संबंधित सभी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकता है
UPI कस्टमर केयर नंबर
UPI यूज़र्स UPI कस्टमर केयर नंबर (UPI Customer Care Number) डायल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। डिजिटल भुगतान से संबंधित प्रश्नों और समस्याओं के लिए सरकार द्वारा एक टोल-फ्री नंबर शुरू किया गया है. टोल-फ्री UPI कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित है:
1800-1201-740, 022-45414740
बैंक को भी सूचित करें
अगर NPCI में भी आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं हो पाया तो सीधे अपने बैंक की तरफ़ रुख करें, बिना देर करें अपने बैंक मैनेजर से बात करें और उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताएं.
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एक लिखिते शिकाय दर्ज करें. यह शिकायत आप PSP/TPAP ऐप पर दर्ज की जा सकती है. इसके अलावा आप बैंक जाकर भी इसकी शिकायत कर सकते हैं.
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RBI भी कर सकता है मदद, इसके लिए क्या करें? आप लिखित रूप से कंप्लेंट डाल सकते हैं या फिर RBI के CMS (कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम) पर अपनी शिकायत डाल सकते हैं.
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आप RBI को कॉल कर के भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.