अब तक आपने वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है तो शीघ्र ही अपडेट करा लें। नंबर अपडेट नहीं रहने पर वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हैं और ऐसी स्थिति में जुर्माना देना पड़ सकता है।
इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने जिला परिवहन पदाधिकारी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से बैठक कर वाहन मालिकों से मोबाइल नम्बर अपडेट सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर parivahan. gov. in पर एवं ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर Sarathi. parivahan. gov. in पर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
नंबर अपडेट कराने को लेकर चल रहा है अभियान
जिला परिवहन पदाधिकारी जनार्दन कुमार और एमवीआई एसएन मिश्रा ने बताया कि परिवहन सचिव के निर्देश के आलोक में विशेष अभियान चलाकर वाहन रजिस्ट्रेशन में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर अपडेट कराया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन एवं जिला परिवहन कार्यालय में भी अपडेट कराने की सुविधा प्रदान की गई है।