पटना/भागलपुर: निगरानी की विशेष अदालत ने सोमवार को भागलपुर के पूर्व खनन पदाधिकारी गोपाल साह और उनके परिजनों के खिलाफ 1.40 करोड़ रुपये की अवैध चल-अचल संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। इस संपत्ति में पटना, रोहतास और जानीपुर में जमीन, फ्लैट, जेवरात और फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं।
अदालत का आदेश: 15 दिन में संपत्ति नहीं सौंपी तो होगी जब्ती
पटना सिविल कोर्ट की निगरानी विशेष अदालत ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को निर्देश दिया है कि अगर गोपाल साह और उनके परिजन 15 दिनों के भीतर संपत्ति सरकार को नहीं सौंपते, तो उसे सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जाए।
कहां-कहां है संपत्ति?
विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि जब्त की जाने वाली संपत्ति में शामिल हैं:
- पटना (जानीपुर) में दो प्लॉट
- रोहतास में दो प्लॉट
- कृष्णापुरी (पटना) में एक फ्लैट
- 18 लाख रुपये के जेवरात
- लाखों रुपये के फिक्स डिपॉजिट
2017 में पड़ा था छापा, 2018 में हुआ ट्रांसफर
गोपाल साह के भागलपुर में खनन पदाधिकारी रहते हुए 28 जुलाई 2017 को निगरानी विभाग ने छापा मारा था। इसके बाद 2018 में उनका तबादला जमुई कर दिया गया था। जांच में सामने आया कि उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला साह, बेटी शिखा और बेटों चंदन कुमार व सन्नी कुमार के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
नहीं दे सके वैध आय का प्रमाण
अदालत में आरोपित यह साबित नहीं कर सके कि 1 करोड़ 40 लाख 39 हजार रुपये की संपत्ति उनकी वैध आय से खरीदी गई है। इस आधार पर अदालत ने संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया।