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भागलपुर में बंगाल और समस्तीपुर के गांजा तस्कर को 10 साल की सजा

ByKumar Aditya

अक्टूबर 9, 2024
Court Law

भागलपुर। गांजा के साथ पकड़े गए तस्करों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। मंगलवार को एडीजे-प्रथम की अदालत ने 967.300 किग्रा गांजा के साथ पकड़े गए कांड के अभियुक्त पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित लिलुआ के रहने वाले शांति कुमार पाल और समस्तीपुर जिले के विधान थाना क्षेत्र के रहने वाले अजीत कुमार को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक श्रीधर कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एनडीपीएस एक्ट के विशेष पीपी ने बताया कि तीन अगस्त 2021 को नवगछिया के खरीक टोल प्लाजा के पास ट्रक में बने गुप्त चैंबर से पुलिस ने 93 पैकेट गांजा बरामद किया था।