भागलपुर में शादी का झांसा देकर लगातार करता रहा दुष्कर्म, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

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विशेष पॉक्सो न्यायाधीश लवकुश कुमार की अदालत ने मंगलवार को किशोरी से दुष्कर्म से जुड़े पीरपैंती के एक केस में दोषी अभियुक्त राहुल कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 40 हजार रुपये अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है।

अर्थदंड की राशि नहीं देने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त सजा अभियुक्त राहुल कुमार को भुगतनी होगी। विशेष न्यायाधीश ने पीड़ित किशोरी को आर्थिक मदद के रूप में पीड़ित राहत कोष से पांच लाख रुपये देने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का निर्देश दिया है।

सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम, जयकरण गुप्ता ने बहस में भाग लिया। पीरपैंती थानाक्षेत्र निवासी किशोरी को शादी का झांसा दे राहुल ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया था। एक साल से वह पीड़ित किशोरी को झांसा दे रहा था।

इस दौरान जब पीड़िता पांच माह की गर्भवती हो गई। राहुल को शादी कर लेने का दबाव बनाया तो राहुल ने शादी से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उसके पिता ने जब उसके घर जाकर उसकी करतूतों को उसके घर वालों को बताया। तो राहुल घर वालों के सामने हत्थे से उखड़ गया।

छेड़छाड़ में अभियुक्त को तीन साल की कठोर कारावास

इसके अलावा, एक अन्य मामले में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश पन्ना लाल की अदालत ने मंगलवार को छात्रा से छेड़छाड़ मामले में अभियुक्त नवनीत मिश्रा को तीन साल की कठोर सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त को 25 हजार रुपये अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है।सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बहस में भाग लिया। बरारी थानाक्षेत्र में 2019 में छेड़छाड़ की घटना हुई थी।

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