बिहार में अब विवाहिता का आय प्रमाण पत्र पति के अंचल से जारी होगा

02 06 2022 caste certificate gorakhpur news 22764526

 विवाहित महिला के पक्ष में आय प्रमाण पत्र एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र पति के साथ रहने की स्थिति में पति के ही स्थायी निवास वाले अंचल से जारी माना जाएगा। हालांकि, उसी विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा। यह इसलिए क्योंकि इसी से स्पष्ट होगा कि वो विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है।

सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव रजनीश कुमार ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित कार्यालयों के प्रधान को पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के अधीन आरक्षण प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश के अनुसार विवाहित पुरुष के पक्ष में ईडब्ल्यूएस के लिये आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर जारी होगा,

जिसमें पुरुष अभ्यर्थी, उसकी पत्नी और 18 वर्ष के कम आयु की संतानें शामिल होंगी। यह प्रमाण पत्र उसके पिता के मूल निवास वासे अंचल से जारी होगा। अविवाहित महिला और पुरुष के मामले में ईडब्ल्यूएस के प्रमाण पत्र के साथ ही आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र पिता के मूल निवास वाले अंचल से ही बनेगा।

ईडब्ल्यूएस में वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जो अभी एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण दायरे से बाहर होंगे। ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ के लिये परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.