नए साल में सरकारी स्कूल के टीचर को छुट्टी के लिए करना होगा यह काम, ACS ने जारी किया आदेश

Teacher

बिहार में नए साल के मौके पर शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य के अंदर शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विभाग के अपर मुख्य सचिव सख्ती के साथ निर्देश भी जारी कर रहे हैं। ऐसे में अब छुट्टी को लेकर विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद शिक्षकों की टेंशन थोड़ी बढ़ने वाली है।

दरअसल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह आदेश जारी किया है कि सूबे के अंदर किसी भी सरकारी स्कूल के टीचर अब कागजी चट्टी के जरिए नहीं बल्कि ऑनलाइन तरीके से अपनी छुट्टी मंजूर करवाएंगे। मतलब यदि अब शिक्षक को ईएल, अध्ययन अवकाशया मातृत्व अवकाश या चिकित्सा अवकाश पर हैं,उन्हें डीईओ को ईमेल पर अपनी ज्वाइनिंग जमा करनी होगी।

इस आदेश में यह कहा गया है कि डीईओ अपना ईमेल साझा करें और इसी पर लेटर भेजकर छुट्टी के लिए आवेदन करें और वापस से स्कूल ज्वाइन करने की जानकारी भी देनी होगी। इसकी वजह यह थी की विभाग को सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी कि कितने शिक्षक अवकाश पर हैं और यह कब अवकाश पर गए और वापस से कब आए। लेकिन, अब इस माध्यम से काफी आसानी हो जाएगी।