Income Tax को इस हाईकोर्ट से लगा झटका, कहा- वोडाफोन आइडिया को ₹1128 करोड़ टैक्स करें रिफंड
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से झटका लगा है। इसमें कोर्ट ने विभाग (Income Tax Department) से टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) को मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए कंपनी की तरफ से टैक्स के रूप में भुगतान किये गए 1,128 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। भाषा की खबर के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट (बम्बई उच्च न्यायालय) ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि इस साल अगस्त में विभाग द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश समयबाधित था और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।
मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ नाखुशी
खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति के आर श्रीराम और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने निर्धारित 30 दिन के समय के भीतर अंतिम आदेश पारित नहीं करने में ढिलाई और सुस्ती दिखाने और इस तरह सरकारी खजाने और जनता को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के खिलाफ नाखुशी जाहिर की। अदालत (Bombay High Court) ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (Vodafone Idea Limited) द्वारा दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया।
याचिका में कंपनी का दावा
इस याचिका में दावा किया गया था कि आयकर विभाग (Income Tax Department) मूल्यांकन वर्ष 2016-2017 के लिए उसके द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने में विफल रहा, जो उसकी आय पर देय लीगल टैक्स से अधिक थी।
कैसे हैं कंपनी के तिमाही नतीजे
वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 8737.9 करोड़ रुपये के घाटे का सामना किया है। इसी अवधि में पिछले साल कंपनी को 7595.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। कंपनी का ऑपरेशन से जेनरेट रेवेन्यू 10,716.3 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। टेलीकॉम कंपनी अपने घाटे से उबरने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। कंपनी का शेयर भाव गुरुवार को 14 रुपये के करीब कारोबार कर रहा था।
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