यौन शोषण के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह को अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा समन जारी करने के बाद मंगलवार को बृजभूषण की पेशी हुई थी। सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही अंतरिम जमानत पर फैसला आ गया। दिल्ली पुलिस ने बेल का विरोध किया है। 25 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी गई।
बृजभूषण और विनोद तोमर को 2 दिनों की राहत
रेगुलर बेल पर सुनवाई गुरुवार को होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण और विनोद तोमर को अंतरिम जमानत दी। दो दिन की अंतरिम जमानत मिली है। बृजभूषण के वकील ने कल सुनवाई की मांग की, क्योंकि परसों से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। रेगुलर बेल पर गुरुवार को 2:30 बजे सुनवाई होगी।
चार्जशीट को लेकर गलत रिपोर्टिंग हो रही है- वकील
सुनवाई के दौरान बृजभूषण के वकील राजीव मोहन ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने बिना गिरफ्तारी के इस मामले में चार्जशीट दाखिल की है, जो धाराएं लगी हैं उनमें किसी में भी 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान नहीं है। बृजभूषण के वकील ने कहा कि चार्जशीट को लेकर गलत रिपोर्टिंग हो रही है। ऐसा न हो कि एक ट्रायल के साथ एक अलग मीडिया ट्रायल न चलता रहे। कोर्ट ने कहा आप इसे लेकर एक एप्लिकेशन दे दीजिए।
बृजभूषण की बेल का दिल्ली पुलिस ने किया विरोध
ऐसे में बृजभूषण के वकील इन-कैमरा प्रोसीडिंग्स न किए जाने को लेकर कोर्ट में एक एप्लिकेशन दायर करेंगे। वहीं, दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को जमानत देने का विरोध किया और कहा कि ऐसा होने पर वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।