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बिहार में जमीन सर्वे के दौरान मौके पर मौजूद रहना जरूरी नहीं

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बिहार : राज्य के सभी 534 अंचलों के ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर लोगों के बीच एक बड़ी गलतफहमी यह है जमीन सर्वे कराने के लिए या सर्वे के दौरान जमीन के पास रैयत की उपस्थिति अनिवार्य है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। सर्वे के दौरान संबंधित भूस्वामी को मौजूद रहने की अनिवार्यता नहीं है। अगर कोई कहीं बाहर यानी दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं, तो वे जमीन सर्वे से संबंधित पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं।

इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट के अलावा भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को जान-समझ सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन ही तमाम प्रक्रियाएं संपन्न की जा सकती हैं।

इस वेबसाइट से जमीन के सर्वे में कोई भी व्यक्ति जहां रहते हैं, वहीं से शामिल हो सकते हैं। सर्वे के चरणबद्ध प्रावधानों या प्रक्रियाओं की अपडेट स्थिति देखने के लिए इस वेबसाइट के अलावा एक बिहार सर्वे ट्रैकर एप भी है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

इस पर जमीन का पूरा विवरण के अलावा पंचायत या गांव के संबंधित अमीन, कानूनगो और अंचल स्तरीय शिविर प्रभारी का नाम और मोबाइल नंबर भी मौजूद है। अगर किन्हीं को समस्या हो रही है, तो वे संबंधित कर्मी से बात भी कर सकते हैं।

लोगों को सर्वे से जुड़े सभी प्रावधान की जानकारी देने के लिए राजस्व विभाग फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी परक पोस्ट डाल रहा है।

वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं दस्तावेज

वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर नाम और मोबाइल नंबर डालकर निबंधन करा सकते हैं। अगर वंशावली अपलोड करने की जरूरत है, तो वह भी इस पर उद्धोषणा की तिथि से एक माह के अंदर कर सकते हैं। पर्चा जारी होने पर इसे ऑनलाइन वेबसाइट या एप पर देख सकते हैं। अगर प्रकाशित प्रारूप में दिक्कत या आपत्ति है, तो दावा-आपत्ति भी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसका समाधान कर सूचना मोबाइल पर भेज दी जाएगी। अगर संतुष्ट नहीं, तो इसे फिर से निर्धारित समयसीमा में कर सकते हैं। दावा-आपत्ति की पावती एवं सुनवाई की तिथि एसएमएस से भेजी जाएगी। मौजा के सभी दावा-आपत्ति के विरुद्ध पारित आदेश देखने की सुविधा भी है। प्रारूप प्रकाशित खतियान एवं नक्शा देखने की सुविधा है।

यहां जानें प्रक्रिया

dlrs.bihar.gov.in पर जमीन मालिक ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया को जान-समझ सकते हैं।


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Kumar Aditya

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