बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत पहुंची सुप्रीम कोर्ट, 2 सितंबर को सुनवाई
जमीयत उलेमा ए हिंद ने तीन राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आज शुक्रवार को वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए आरोपितों के घरों पर सरकारों द्वारा बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की।
उन्होंने कहा कि इस मामले में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। उसके बाद कोर्ट ने 2 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपित के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया गया। वो भी घटना के कुछ घंटे के भीतर। कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सरकार ने उसे सजा दे दी।
उप्र के मुरादाबाद और बरेली में 22 और 26 जून को दो एफआईआर में नामजद आरोपितों की छह संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। राजस्थान के उदयपुर में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने आरोपित राशिद खान का घर गिरा दिया। राशिद के 15 साल के बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का आरोप था।
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