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जेपी सिंह हत्याकांड आरोपित माले विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा, जा सकती है सदस्यता

Male MLA Manoj Manzil

आरा के बहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड में अगिआंव विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 द्वारा यह सजा सुनाई गई है। 8 वर्ष पूर्व जेपी सिंह की हत्या हुई थी। अब आज सजा सुनाई गई है। यह मामला करीब 9 साल पुराना यानी 2015 में हुए एक मर्डर का है।

दरअसल, भोजपुर जिला के अगियांव (सुरक्षित) सीट से माले के विधायक मनोज मंजिल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल पुलिस हिरासत में ले लिए गए हैं। कोर्ट के तरफ से अगिआंव के भाकपा माले विधायक समेत 23 लोगों को इस केस में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।मंगलवार को आरा व्यवहार न्यायालय की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई।मर्डर केस में दोषी करार दिए गए मनोज मंजिल को सजा के अलावे 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा।

मालूम हो कि, हत्या का ये मामला 9 साल पुराना है, जब 2015 में अजीमाबाद थाना के बड़गांव में जेपी सिंह नाम के शख्स की हत्या हुई थी। इस केस में मनोज मंजिल जो फिलहाल विधायक हैं भी आरोपी थे। उनको अब कोर्ट ने सजा सुनाई है। मनोज मंजिल माले के टिकट से पहली बार भोजपुर जिला के अगियांव सीट से विधायक बने हैं। मनोज मंजिल के साथ-साथ इस केस में अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है।


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