नई दिल्ली, 26 अप्रैल 2025 — भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज सभी मीडिया चैनलों के लिए एक महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है। इसमें मीडिया से अपील की गई है कि वे रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज से परहेज करें।
सरकार ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह कदम उठाया गया है। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से जिम्मेदारीपूर्ण रिपोर्टिंग की अपील करते हुए कहा गया है कि किसी भी रक्षा अभियान या सुरक्षा बलों की गतिविधियों से जुड़ी जानकारी का तत्काल प्रसारण न किया जाए। मंत्रालय ने चेताया है कि संवेदनशील जानकारियों के समय से पहले खुलासे से शत्रु तत्वों को मदद मिल सकती है और अभियानों की सफलता तथा सुरक्षाबलों के जवानों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
सरकार ने अतीत के उदाहरणों का भी हवाला दिया, जैसे कारगिल युद्ध, मुंबई आतंकी हमला (26/11) और कंधार विमान अपहरण, जिनमें बिना नियंत्रण के मीडिया कवरेज के कारण राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचा था।
मंत्रालय ने एक बार फिर ‘केबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021’ के नियम 6(1)(p) का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस नियम के तहत किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान की लाइव कवरेज प्रतिबंधित है और केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी की औपचारिक ब्रीफिंग के माध्यम से ही जानकारी साझा की जा सकती है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि इस आदेश का उल्लंघन किया गया, तो संबंधित टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी स्टेकहोल्डर्स से सावधानी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग करने की अपील की गई है।
यह परामर्श मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।