Voice Of Bihar

खबर वही जो है सही

खगड़िया में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

ByKumar Aditya

सितम्बर 4, 2024
Court Law

खगड़िया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम रंजूला भारती ने मंगलवार को हत्या के जुर्म में एक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

भादवि की धारा 148 के तहत तीन साल का कारावास तो वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत भी पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माने की कुल रकम पीड़ित सूचक के पक्ष में देय होगा।


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading