खगड़िया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम रंजूला भारती ने मंगलवार को हत्या के जुर्म में एक दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
भादवि की धारा 148 के तहत तीन साल का कारावास तो वहीं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत भी पांच साल का कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना भी किया। जुर्माने की कुल रकम पीड़ित सूचक के पक्ष में देय होगा।