राजधानी पटना समेत विभिन्न जिलों में कई ऐसे बिल्डर हैं, जिन्होंने ग्राहकों के साथ धोखा किया है. फ्लैट बुक तो किया पर हैंडओवर नहीं किया. रेरा बिहार ने वैसे बिल्डरों के खिलाफ आदेश भी पारित किया. इसके बाद भी ग्राहकों का डूबा पैसा वापस नहीं हुआ। अब रेरा सख्त है और वैसे डिफाल्टर बिल्डरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है.
रेरा बिहार ने पैंतीस रियल इस्टेट कंपनी के खिलाफ सर्टिफिकेट केस किया है. रेरा की तरफ से जानकारी दी गई है कि पैंतीस बिल्डर जो डिफाल्टर हैं, उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है. रियल इस्टेट कंपनी से पैसा की वसूली कर राशि ग्राहकों को दी जायेगी. अग्रणी होम्स के खिलाफ रेरा ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है. जब्त संपत्ति की नीलामी शुरू की गई है.
रेरा बिहार द्वारा अग्रणी होम्स कंपनी की जब्त 85.6 डिसमिल जमीन जो पटना के धवलपुरा में है,उसकी नीलामी करने जा रही है. 17 फरवरी को जब्त संपत्ति की नीलामी होगी. पहले यह नीलामी 16 दिसंबर को होनी थी. रेरा की तरफ से बताया गया है कि घर खरीदारों के हित को ध्यान में तारीख बढ़ाई गई है.