अवैध शराब तस्करी मामले में शराब तस्कर को 5 साल की सजा

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भागलपुर : उत्पाद कोर्ट टू मैं एडीजे 12 राजेश सिंह के कोर्ट में शराब मामले को लेकर अभियुक्त कारे अली को पांच साल की सजा और ₹100000 जुर्माने कि राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। मामला कहलगांव शिवनारायण पुर थाना क्षेत्र का है 12 फरवरी 2024 का है।

जहां nh 80 पर अशोक चौधरी धावा के निकट अवैध शराब लदे एक पिक अप वाहन को जप्त किया गया। जिसमें 76 कार्टून में से 684 लीटर विदेशी सर आपको जब किया गया। वही गिरफ्तार किए गए शराब तस्कर की पहचान मधेपुरा जिले के का रे अली के रूप में हुई है।

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