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फेसबुक पर इश्क, पति की बगावत और प्रेमी संग इंतकाम… गला काटने वाली पत्नी को उम्रकैद की सजा

उत्तर प्रदेश के बरेली में कोर्ट ने कातिल पत्नी को उम्र कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपी पत्नी ने अपने नाबालिग प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी. पुलिस ने जांच पड़ताल कर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया था. उसे फेसबुक के जरिए नाबालिग लड़के से दोस्ती हुई, जो प्यार में बदल गई. जब पति ने इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी.

बरेली जिले के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के गांव महुआ के रहने वाले राजू सिंह ने सात जनवरी 2023 को अपने मौसेरे भाई रोहित कुमार (28) जो कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुर गांव के रहने वाले की गला काटकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने इस मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए आरोपी पत्नी आरती को आजीवन कारावास की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

फेसबुक पर दोस्ती, फिर प्यार और हत्या की साजिश

2023 में आरती और भुता थाना क्षेत्र के गांव केसरपुर के रहने वाले युवक के बीच फेसबुक पर दोस्ती हुई. धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई. जब रोहित को इसके बारे में पता चला, तो उसने आरती को मारना-पीटना शुरू कर दिया. छह जनवरी को आरती ने अपने प्रेमी को कॉल करके बताया कि रोहित उसे परेशान कर रहा है और मारपीट कर रहा है. इसके बाद आरती ने दो किशोरों की मदद से रोहित की हत्या की साजिश रची.

8 जनवरी 2023 को जब रोहित शराब के नशे में था, तो दोनों किशोरों ने मिलकर उसे फर्श पर गिराया. आरती ने उसके पैरों को पकड़ लिया, जबकि एक किशोर ने उसकी गर्दन दबा दी. इसके बाद, एक किशोर ने हंसिए से कई बार उसकी गर्दन काट दी. रोहित की हत्या के बाद आरोपी शव को खेत में फेंक कर भाग गए.

पत्नी ने कोर्ट में माफी मांगी

पुलिस को घटना की सूचना मिलने पर जांच शुरू की. शव के पास से खून से सनी साड़ी के टुकड़े, खून से सनी मिट्टी और चप्पल के निशान मिले. इन साक्ष्यों ने केस में अहम भूमिका निभाई और कोर्ट ने आरोपी पत्नी को उम्र भर की सजा और 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जब कोर्ट का फैसला आया, तो आरोपी पत्नी आरती अदालत में रो पड़ी और उसने न्यायाधीश से माफी की गुहार की. लेकिन कोर्ट ने उसे निर्दोष साबित करने के बजाय दोषी मानते हुए सजा सुनाई.


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