NEET-UG 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दोबारा परीक्षा कराने की याचिका

supreme court

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2 अगस्त के फैसले पर पुनर्विचार करने की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें NEET-UG 2024 की दोबारा परीक्षा कराने की मांग की गई थी। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला तथा मनोज मिश्रा की बेंच ने लिया। कोर्ट ने कहा कि उनके पिछले निर्णय में किसी तरह की त्रुटि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के ऑर्डर XLVII रूल 1 के तहत पुनर्विचार का कोई आधार नहीं है। इसलिए पुनर्विचार याचिका खारिज की जाती है।

NEET-UG 2024 की परीक्षा में पेपर लीक का ठोस प्रमाण नहीं : सुप्रीम कोर्ट

यह पुनर्विचार याचिका काजल कुमारी ने दायर की थी, जिसमें कोर्ट से कथित गड़बड़ियों के चलते दोबारा परीक्षा आयोजित करने के लिए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था। यह आदेश 22 अक्टूबर को पारित हुआ था, लेकिन हाल ही में उपलब्ध कराया गया है। 2 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि NEET-UG 2024 के लिए पुनः परीक्षा का आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परीक्षा में व्यापक स्तर पर कोई गड़बड़ी या लीक का ठोस प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने कहा कि NEET-UG 2024 की परीक्षा में हजारीबाग और पटना के कुछ केंद्रों को छोड़कर किसी अन्य जगह पर कोई व्यवस्थित गड़बड़ी नहीं पाई गई, इसलिए इस वर्ष की परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कई याचिकाओं के जवाब में आया था, जिसमें NEET-UG 2024 के परिणामों को निरस्त करने और पुनः परीक्षा की मांग की गई थी, साथ ही पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोप भी लगाए गए थे। परीक्षार्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए प्रश्नपत्र लीक, अतिरिक्त अंक देने और NEET-UG परीक्षा में विसंगतियों को लेकर चिंता व्यक्त की थी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS, AYUSH और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। NEET-UG 2024 परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे।

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