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भागलपुर : पुलिस की लापरवाही से अभियुक्त को बेल

ByKumar Aditya

नवम्बर 22, 2024
Police court scaled

भागलपुर। पुलिस की लापरवाही की वजह से आपराधिक कांड के अभियुक्त को लाभ मिल गया है। मामला कोतवाली थाने का है। मोबाइल चोरी में पकड़े गए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजने वाली पुलिस समय पर उसके विरुद्ध चार्जशीट करना ही भूल गई। पुलिस की इस घोर लापरवाही से कांड के अभियुक्त सोनू कुमार को सीजेएम की अदालत से बेल मिल गया।

नए कानून बीएनएसएस 187 (3) के तहत अभियुक्त को लाभ मिल गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के 60 दिन के अंदर पुलिस को कोर्ट में उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करना था। 12 सितंबर को अभियुक्त को पकड़ा गया था। पुलिस को 11 अक्टूबर तक चार्जशीट दाखिल करना था पर ऐसा नहीं कर सकी।

छात्रा से मोबाइल छीनकर भागते हुए पकड़ा गया था 

घटना को लेकर लोदीपुर की छात्रा सुजाता ने केस दर्ज कराया था। उसने पुलिस को बताया था कि वह एसएम कॉलेज परीक्षा में शामिल होने आई थी। लौटने के दौरान वह स्टेशन चौक पर टोटो में बैठने जा रही थी। उसी दौरान एक शख्स उसका मोबाइल चोरी कर भागने लगा। हल्ला करने पर लोगों ने ट्रैफिक पुलिस की मदद से उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी सोनू विवि थाना क्षेत्र के परबत्ती का रहने वाला था।

दुष्कर्म के अभियुक्त ने किया सरेंडर, जेल गया

भागलपुर। दुष्कर्म की घटना के आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। गुरुवार को अभियुक्त राजशंकर कुमार ने सरेंडर किया। घटना को लेकर कहलगांव थाना में इसी साल केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद से ही अभियुक्त फरार था।

नाबालिग बच्ची की तस्करी में दो दोषी

भागलपुर। एनटीपीसी थाना क्षेत्र से नाबालिग बच्ची की तस्करी मामले में पॉक्सो के विशेष जज ने दो महिला अभियुक्तों चमेली देवी और नीलम देवी को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी। बच्ची के पिता ने अप्रैल 2017 में केस दर्ज कराया था।


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