बिहार शिक्षा विभाग का नया लेटर सभी निजी स्कूलों तक पहुंच गया है। इस लेटर के जरिए सभी स्कूलों को एक खास काम के लिए 28 सितंबर तक का समय दिया गया है। अगर इस अवधि के दौरान निजी स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनपर बड़ा एक्शन हो सकता है। इसके साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार ई शिक्षा कोष पोर्टल पर छात्र-छात्राओं का आधार अपडेट करने में शिथिलता बरत रहे निजी विद्यालयों के प्रति शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि जिन्होंने बिना आधार के ही बच्चों के नाम पोर्टल पर अपडेट किए हैं, वे एक सप्ताह के अंदर आधार के साथ अपडेट कर दें। पोर्टल पर आधार अपडेट करने की अंतिम तिथि 28 सितंबर है। ऐसा नहीं करने वाले निजी विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी।
इस लेटर के जरिए कहा गया है कि जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से कहा गया है कि कुछ निजी विद्यालयों ने बिना आधार के ही नामांकित बच्चों के नाम पोर्टल पर अपडेट कर दिए हैं। यह बेहद आपत्तिजनक है। सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों का आधार अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी विद्यालयों के 95 प्रतिशत बच्चों के आधार अपडेट कर दिए गए हैं। निजी विद्यालय इसमें शिथिल हैं।
इधर, जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से पोर्टल पर भी सभी बच्चों का आधार सूचीबद्ध करना अनिवार्य है। नया आधार कार्ड बनाने के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। राज्य एवं केंद्र सरकार की ओर से स्कूलों के बच्चों के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। जिन विद्यार्थियों का आधार कार्ड अपडेट नहीं होगा, वे योजनाओं से वंचित रह जाएंगे।