के के पाठक का नया आदेश! कोचिंग में पढ़ाने वाले सरकारी शिक्षकों पर कार्रवाई

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बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए अब निजी कोचिंग चलने पर नया आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षा लेने वाले सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर शिकंजा कसने का फैसला लिया है।

शिक्षा विभाग अब निजी कोचिंग में पढ़ने वाले सरकारी शिक्षकों पर कार्रवाई करेगी। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने जनवरी 2024 को राज्य भर के जिला अधिकारियों को पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने साफ किया है कि किसी भी निजी कोचिंग संस्थान में कक्षाएं लेने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

के के पाठक ने अपने पत्र में कहा है कि, शिक्षा विभाग को शिकायतें मिल रही हैं कि कुछ सरकारी स्कूल शिक्षक अपने संबंधित क्षेत्रों में निजी कोचिंग संस्थानों में कक्षाएं ले रहे हैं। आगे कहा गया है, इस प्रथा पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है।

बिहार शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि इसके बाद भी, यदि कोई शिक्षक इस तरह की प्रथा में लिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी और (ऐसी) गलती करने वाले निजी कोचिंग संस्थानों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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