देशभर में दूरसंचार अधिनियम का नया नियम लागू, अब 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर लगेगा जुर्माना

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देशभर में नया दूरसंचार अधिनियम (2023) 26 जून से लागू हो गया है। अधिनियम की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 के प्रावधान भी आज से लागू हो गए हैं। यह नया टेलीकॉम एक्ट भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम (1885) और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम (1933) जैसे मौजूदा कानून को खत्म कर देगा। नए दूरसंचार कानून में सरकार को आपातकाल के समय किसी भी दूरसंचार सेवाओं या नेटवर्क का नियंत्रण लेने की अनुमति होगी।

सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधों की रोकथाम के लिए भी दूरसंचार सेवाओं का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है। अधिसूचना के अनुसार, सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण करने के लिए इसे कंट्रोल कर सकती है। इस एक्ट में सिम कार्ड को लेकर भी कड़े प्रावधान बनाए गए हैं।

दूरसंचार विधेयक 2023 की खास बातों की बात करें तो इसमें कई सख्त प्रावधान हैं। इसमें फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। एक पहचान पत्र पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड होने पर 50,000 रुपये का जुर्माना है। दूसरी बार यही काम करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना है।

सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा और उसके बाद ही सिम कार्ड जारी की जाएगी। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर तीन साल तक की जेल या 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। वहीं किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर तीन साल की जेल और जुर्माना लगेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को देखते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने उपकरण केवल सरकार द्वारा आइडेंटिफाइड ट्रस्टेड सोर्स से ही लेने होंगे। प्रमोशनल मैसेज भेजने के लिए यूजर्स की पूर्व सहमति जरूरी होगी। इसी के साथ बिना इजाजत टेलीकॉम नेटवर्क का डाटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए भी तीन साल की कड़ी सजा और 2 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स को DND (डू-नॉट-डिस्टर्ब) सर्विस रजिस्टर करने का ऑप्शन देना होगा। यूजर्स अब बार-बार डिस्टर्ब करने वाले फोन कॉल्स की शिकायत भी कर पाएंगे। वहीं, इस नियम का उल्लंघन होने पर कार्रवाई होगी। यदि आपके पास एक से अधिक सिम है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। किसी को भी मोबाइल कॉल से परेशान करने या किसी तरह की बात करने की कोशिश करने से पहले आपको कई बार सोच लेना चाहिए।

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.