राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पटना में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की गैरकानूनी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामले में चार लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया. ताजा आरोप पत्र बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले मोहम्मद तनवीर उर्फ मोहम्मद तनवीर, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद बेलाल और मोहम्मद इरशाद आलम के खिलाफ एनआईए विशेष अदालत, पटना, बिहार में दायर किया गया है।
चारों आरोपी पीएफआई कैडर अन्य आरोपियों के साथ मिलकर हथियारों और गोला-बारूद की व्यवस्था करके हिंसक आपराधिक कृत्यों की योजना बना रहे थे और पीएफआई की विचारधारा और हिंसक उग्रवाद के एजेंडे का प्रचार कर रहे थे।
उन पर आईपीसी, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. पीएफआई की गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में अब तक चार आरोपियों सहित कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में पीएफआई सदस्यों/आरोपी व्यक्तियों को विदेशों से अवैध धन पहुंचाना।
एनआईए की जांच के अनुसार, मोहम्मद इरशाद आलम आपराधिक सिंडिकेट का सदस्य है, जो अन्य पीएफआई कैडरों के साथ, आतंक फैलाने के इरादे से एक विशेष समुदाय के युवक पर हमला करने और उसे मारने से संबंधित आपराधिक साजिश में शामिल था. मोहम्मद तनवीर और मोहम्मद आबिद के पास घृणा अपराध को अंजाम देने के लिए पहले से ही आतंकी हार्डवेयर था और उन्होंने इसे गिरफ्तार आरोपियों में से एक याकूब खान को सौंप दिया था. याकूब हथियारों और रणनीति का पीएफआई मास्टर ट्रेनर है और उसने प्रतिबंधित संगठन की हिंसक और गैरकानूनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए कई हथियार प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए थे।
मामला शुरू में 26 व्यक्तियों के खिलाफ पीएस फुलवारीशरीफ, जिला पटना, बिहार में एफआईआर संख्या 827/2022 दिनांक 12 जुलाई 2022 के रूप में दर्ज किया गया था. इसे 22 जुलाई 2022 को एनआईए द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया और फिर से पंजीकृत किया गया. 7 जनवरी 2023 को एनआईए ने इस मामले में चार लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें जांच जारी है।