पटना में अब लहरिया कट गाड़ी चलाने पर जुर्माना के साथ-साथ जेल भी, परिवहन सचिव ने दिए निर्देश

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पटना में अब लहरिया कट वाहन चलाया तो न केवल लाइसेंस रद्द होगा बल्कि जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। भारी-भरकम जुर्माना तो लगेगा ही। परिवहन विभाग ने खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर अब और सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर परिवहन विभाग के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस की विशेष नजर रहेगी।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी, एसपी को निर्देश दिया गया है। यही नहीं पटना के गंगापथ पर जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और औचक निरीक्षण कर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी।

परवहन सचिव की लोगों से अपील 

परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना, लाईसेंस रद्द होने तथा जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं। सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि दुर्घटना की आशंका नहीं हो।

लहरिया कट चालकों की सूची तैयार करने को कहा

पदाधिकारियों को उन वाहन चालकों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जो आए दिन सड़कों पर लहरिया कट वाहन चलाते पाये जाते हैं। प्राय ऐसा देखा गया है कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वाले अपनी रफ्तार की वजह से सड़क पर चलने वाले दूसरे आम लोगों की जान के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। वैसे लोगों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।

पिछले साल तेज रफ्तार से 4928 लोगों की हुई थी मौत

वर्ष 2022 में सिर्फ ओवर स्पीडिंग के कारण 4928 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। तेज रफ्तार एवं गलत तरीके से वाहन चलाने से राज्य में हर दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस साल इस पर प्रभावी नियंत्रण की योजना बनायी गयी है।

खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 184 के तहत 5000 तक जुर्माना, 6 माह से 12 माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है। पुनरावृत्ति होने पर 10000 या 2 वर्ष का कारावास या दोनों हो सकता है।

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.
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