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UP में अब दुकान-रेस्टोरेंट पर लिखना होगा असली मालिक का नाम, CCTV-मास्क भी जरूरी; जानें नई गाइडलाइंस

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यूपी सरकार ने खाने-पीने की दुकानों, रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। यूपी में अब हर दुकान के बाहर असली मालिक का नाम लिखना जरूरी है। वहीं, सीसीटीवी और मास्क भी जरूरी किया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नए निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाने-पीने की चीजों में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने की बात कही है। अगर कोई मिलावट करता मिलता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाईलेवल मीटिंग में सीएम ने होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट्स आदि की जांच करने और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

दुकानों पर अब मालिक के साथ-साथ मैनेजर का नाम लिखना भी जरूरी होगा। हाल ही में कई घटनाएं सामने आई हैं। जिसके मद्देनजर ये आदेश जारी किए गए हैं। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। जिसमें आम लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में जरूरी बदलाव किए गए। सीएम ने स्पष्ट किया कि जूस, दाल और रोटी जैसी जरूरी चीजों में अपशिष्ट मिलाना बेहद गंभीर मामला है। अब ढाबों और रेस्टोरेंट्स की खाने-पीने की चीजों की सघन जांच की जाएगी। हर कर्मचारी की UP पुलिस वेरिफिकेशन भी करेगी। खाने-पीने की चीजों की शुद्धता सुनिश्चित की जाएगी।

खान-पान केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम, एड्रेस डिस्प्ले करना जरूरी कर दिया गया है। वहीं, शेफ हो या वेटर, सभी को मास्क और ग्लव्स लगाने जरूरी होंगे। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य किया गया है।

समय-समय पर की जाएगी चेकिंग

पुलिस के अलावा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों को जांच के आदेश जारी किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज को सेव करना अनिवार्य किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच की जा सके। दुकान, रेस्टोरेंट में सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर कोई ग्राहकों की स्वास्थ्य सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। समय-समय पर पुलिस और प्रशासन की टीमों को जांच करने के लिए कहा गया है।

 


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