Voice Of Bihar

खबर वही जो है सही

अब गरीबनाथ मंदिर को मिली जमीन पर वक्फ बोर्ड ने ठोका दावा,जानें पूरा मामला

ByLuv Kush

जनवरी 4, 2025
IMG 9160 1

बिहार का प्रसिद्ध मंदिर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर सोगरा वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया है. इसके बाद बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मामले पर सुनवाई के बाद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा है. मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने वक्फ का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अंजुम अख्तर ने डीएम को पत्र भेजा है. मंजर हसन बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले की सुनवाई 28 जनवरी को बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना में होगी.

दरअसल 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय द्वारा यह जमीन गरीब नाथ मंदिर न्यास समिति को नैवेद्यम प्रसाद का वितरण करने के उद्देश्य से तात्कालिक उपयोग हेतु दिया गया था. इस पर वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति का मंदिर ट्रस्ट के उपयोग करने के लिए दिए गए आदेश पर आपत्ति दर्ज करते हुए मामले को बिहार बक्फ ट्रिब्यूनल पटना में दर्ज किया. जिसकी सुनवाई 13 दिसंबर 2024 को की गई. अब इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है.इस मामले में एसडीओ पूर्वी नगर निगम एवं मुशहरी अंचल से समन्वय बनाकर विधिक पक्ष अंचलाधिकारी मुशहरी के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है.

वर्ष 2022 में तत्कालीन नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने 270 वर्गफीट (18×15) जमीन श्री गरीबनाथ मंदिर न्यास समिति को प्रयोग करने के लिए दी थी. न्यास समिति के आग्रह और डीएम के निर्देश पर उन्होंने यह अनुमति दी थी. चूंकि अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी गरीब नाथ मंदिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष हैं. इसलिए इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि यह 2022 का मामला है. जिसे अस्थायी रूप से मंदिर को दिया गया था. अंचलाधिकारी मुसहरी को यह कहा गया है कि संबंधित कागजात लेकर जवाब दाखिल करें.


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Submit your Opinion

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading