पटना। बिजली बिल से विलम्ब शुल्क अधिभार (डीपीएस) हटेगा। बिजली कंपनी ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग में एक याचिका दायर की है। आयोग का फैसला आते ही बिजली बिल से डीपीएस हट जाएगा। हालांकि, डीपीएस हटने का निर्णय केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर ही लागू होगा।
कंपनी अधिकारियों के अनुसार पूर्व के वर्षों में विनियामक आयोग की ओर से दिए गए निर्णय के अनुसार उपभोक्ताओं से डेढ़ (1.50) फीसदी डीपीएस वसूली जाती है। यह राशि तब वसूली जाती है जब कोई बिजली उपभोक्ता कंपनी की ओर से निर्धारित तिथि तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं। बिजली बिल जमा नहीं करने पर हर महीने यह राशि बढ़ते चली जाती है। चूंकि बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर में उपभोक्ता अग्रिम राशि जमा किया करते हैं। इसलिए तय समय पर बिल भुगतान का नियम अब महत्वहीन हो गया है।