मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार (4 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. मोदी उपनाम को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के संबंध में साल 2019 में मानहानि का मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए अब उनकी लोकसभा की सदस्यता भी बहाल कर दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं. बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है।
तेजस्वी यादव ने कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर कहा- “माननीय सर्वोच्च न्यायालय का राहुल गांधी जी के संदर्भ में लिया गया फैसला स्वागत योग्य है. अगर भाजपा के दुष्प्रचारी एवं कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र को ये झटका नहीं लगता तो कई और विपक्षी नेताओं को ये साजिशों व षड्यंत्रों के तहत विधायिका से बाहर रखने की जालसाजी जारी रखते. सत्यमेव जयते!
न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है. पीठ ने कहा- “निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, ऐसे में अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है.”