साली भगाने के आरोप में भागलपुर व्यवहार न्यायालय के जज ने जीजा को सुनाया हरियाली लाने का फैसला
भागलपुर”साली और हरियाली” एक अनोखा जजमेंट भागलपुर कोर्ट की तरफ से सामने आई है। शादी शुदा साली को 2007 में भगाने के जुर्म में 17 साल बाद आरोपी की जज साहब ने फैसला देने के पहले एक सामाजिक शर्त दिया कि आप पहले 25 पेड़ लगाएं। उसकी रिपोर्ट स्थानीय थाना और पुलिस के माध्यम से कोर्ट में पेश करें। उसके बाद मसले की सुनवाई होगी। मामला भागलपुर ज़िले के सनोखर थाना इलाके की है। भागलपुर कोर्ट में माननीय जज वी वी गुप्ता साहब की अदालत में सुनवाई पूरी हुई।
9 महीने जेल काटने की सजा का समायोजन करते हुए जज साहब ने आरोप मुक्त कर दिया। भागलपुर के सीनियर वकील सत्यजीत सहाय ने ऐसे जजमेंट को सामज के लिहाज से क्रांतिकारी फैसला बताया। कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दौर में “जल जीवन हरियाली”, “एक पेड़ माँ के नाम”, बेटी के जन्म पर पेड़ लगाने की परंपरा तो सुना है। लेकिन अदालत का ऐसा फैसला पर्यावरण के लिहाज़ से बाकए सराहनीय है।
Discover more from Voice Of Bihar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.