29 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का आदेश, 3 बच्चों की मौत के बाद केके पाठक का यू-टर्न
बिहार में भीषण ठंढ़ में भी स्कूल खोलने का आदेश देने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने तीन स्कूली बच्चों की मौत होने के बाद यू-टर्न मारा है. केके पाठक ने जिलाधिकारियों के स्कूल बंद करने के आदेश को नहीं मानने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बार-बार पत्र लिखा था. अब जब तीन बच्चों की मौत होने की खबर आयी तो पाठक ने नया पत्र जारी कर दिया है. इसमें 29 जनवरी तक बिहार के स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है.
केके पाठक का यू-टर्न वाला पत्र
केके पाठक ने आज राज्य के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है. इसमें सफाई दी गयी है क्यों उन्हें स्कूल बंद रखने का आदेश जारी रखने से रोका गया था. अब फिर से क्यों स्कूल खोलने का आदेश दिया जा रहा है. पाठक ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 जनवरी 2024 तक शीतलहर रहने की संभावना संबंधी एडवाइजरी जारी किया है.
केके पाठक ने अपने पत्र में लिखा है कि इस संभावना के आलोक में जिलाधिकारियों को अधिकृत किया जाता है कि वे दिनांक 29 जनवरी 2024 तक स्कूलों में क्लास-8 तक के छात्रों के आने एवं जाने के समय में संशोधन कर सकते हैं. लेकिन, कक्षा-9 से कक्षा-12 की पढ़ाई का समय एवं बोर्ड की तैयारी बाधित नहीं होगी. साथ ही. सभी शिक्षक पूर्व की भांति तय अवधि तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे और प्रशासनिक कार्य का निष्पादन करेंगे. वे विभाग द्वारा तय अवधि तक विद्यालय में बने रहेंगे.
पाठक ने कहा है कि चूंकि सभी जिला पदाधिकारियों को इस पत्र द्वारा प्रशासनिक रूप से 29 जनवरी 2024 तक प्राधिकृत किया जा चुका है, अतः इस हेतु धारा-144 CrPC के तहत अलग से आदेश निकालने की अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विभाग के अनुसार विद्यालयों का प्रशासन धारा-144 CrPC की परिधि में ही नहीं आता है.
पाठक ने सफाई दी है कि पिछले कई वर्षों से धारा-144 CrPC के तहत जिला पदाधिकारी, शीतलहर अथवा अन्य कारणों से विद्यालयों को बन्द करते रहे हैं. इस चलन का विभाग द्वारा पिछले वर्षों में भी विरोध किया जाता रहा है. इसी क्रम में उन्होंने 20 जनवरी को पत्र लिख कर स्पष्ट किया था कि शिक्षा विभाग धारा-144 CrPC का उपयोग कर विद्यालय बन्द करने की प्रवृत्ति का समर्थन नहीं करता है. अतः अनुरोध है कि बात-बात पर धारा-144 CrPC लगाकर कर विद्यालय बन्द नहीं करें, क्योंकि विभाग का मानना है कि धारा-144 CrPC के द्वारा विद्यालयों के काम-काज को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है.
पाठक ने जिलाधिकारियों को लिखा है कि फिर भी यदि आप समझते हैं कि धारा-144 CrPC के तहत आप विद्यालय के काम-काज में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो भविष्य में विभाग आपसे यह भी आशा करता है कि जब मौसम सामान्य हो जाए, तो आप इस धारा के तहत, आने वाले महीनों में, अपनी इस महान और असीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए विद्यालयों में छात्रों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।
बता दें कि ठंड में स्कूल खोलने के केके पाठक के आदेश के बाद तीन बच्चों की मौत हो गयी थी. बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के मझौली स्थित एक स्कूल में छठी कक्षा के छात्र मो. कुर्बान और लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र के श्रीघना स्थित एक स्कूल में सात वर्षीय बच्चे रणवीर कुमार की मौत ठंड लगने से हो गयी. वहीं, औरंगाबाद में भी केंद्रीय विद्यालय के छठी कक्षा के राजवीर नामक एक छात्र की ठंड लगने से मौत हो गयी है.
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