पटना, 26 अप्रैल 2025: शिक्षा विभाग ने पटना जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) अरुण कुमार मिश्र को निलंबन से मुक्त कर दिया है। विभाग के निदेशक (प्रशासन) एवं अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। अब अरुण कुमार मिश्र को जन शिक्षा कार्यालय में पदस्थापित किया गया है।
गौरतलब है कि अरुण कुमार मिश्र को 5 अगस्त 2024 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पटना प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय को बनाया गया था।
क्या था मामला?
शिक्षा विभाग के विशेष सचिव डॉ. सतीश चंद्र झा ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, पटना का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों और कर्मियों द्वारा प्राप्त मातृत्व अवकाश तथा बकाया वेतन भुगतान से संबंधित संचिकाओं की गहन जांच की।
जांच में पाया गया कि संबंधित मामलों में लिपिकों के कार्यों की समीक्षा और दस्तावेजों का सत्यापन डीपीओ द्वारा नहीं किया गया था। इसके साथ ही समय-समय पर आवश्यक समीक्षा बैठकें भी नहीं की गई थीं, जिनका कोई रिकॉर्ड निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया।
बहाली के साथ नई जिम्मेदारी
अब शिक्षा विभाग ने मामले की समुचित जांच और प्रक्रिया के बाद अरुण कुमार मिश्र को निलंबन से मुक्त करते हुए जन शिक्षा कार्यालय में नियुक्त किया है। यह निर्णय विभागीय प्रक्रिया के तहत लिया गया है।