बिहार में दिन में नौ से चार कोचिंग न खोलने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने लगाया रोक

patna high court

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोचिंग संस्थानों के सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित नहीं करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने मंगलवार को यह अंतरिम आदेश जारी किया।

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 31 जुलाई को स्कूल के समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थानों का संचालन नहीं करने का आदेश जारी किया था। आदेश का पालन कराने का जिम्मा डीएम को मिला था। कोचिंग संस्थानों ने इस आदेश की वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आवेदक के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव का कहना था कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधान के अनुसार समय निर्धारित करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। कोचिंग संस्थानों को तय अवधि में संचालन नहीं करने के आदेश को लागू करने का दायित्व डीएम को शिक्षा विभाग ने सौंप है।

अगली सुनवाई 6 हफ्ते बाद

याचिकाकर्ता ने कहा, सरकार के इस आदेश से कोचिंग में पढ़ाने वाले छात्रों को दिक्कत हो रही है। इस व्यवसाय में लगे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले की सुनवाई अब 6 सप्ताह बाद होगी।

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.
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