बिहार के पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोचिंग संस्थान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ द्वारा ये आदेश सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया है।
शिक्षा विभाग के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोकःदरअसल अदालत में एक याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाई कोर्ट से अनुरोध किया गया था. बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक द्वारा 31 जुलाई, 2023 को ये आदेश जारी किया गया था. याचिका के जरिये केवल आदेश के संबंधित भाग को रद्द करने के लिए आदेश देने का आग्रह किया गया है।
कोचिंग रेगुलेशन एक्ट के खिलाफ है आदेशःयाचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील थी कि कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, 2010 के प्रावधान के अनुसार समय रेगुलेट करने का पावर सरकार को नहीं है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव के जरिये कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत और अन्य द्वारा ये याचिका दायर की गई थी. जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार के इस आदेश की वजह से न सिर्फ कोचिंग में पढ़ाने वाले लोगों के व्यवसाय में घाटा लगा है, बल्कि छात्रों को भी नुकसान हुआ है. इस मामले में आगली सुनवाई अब छह सप्ताह बाद की जाएगी।
क्या था शिक्षा विभाग का आदेशः दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से राज्य के सभी डीएम को पत्र लिखकर ये आदेश दिया गया था कि सुबह 9:00 से 4:00 के बीच कोचिंग संस्थानों के संचालन पर रोक लगाई जाए. ताकि जो बच्चे सरकारी विद्यालयों में नामांकित हैं, वो स्कूल छोड़ कर कोचिंग में ना जाएं और विद्यालय अवधि के बाद ही कोचिंग में जाएं. स्कूल छोड़कर अगर छात्र कोचिंग में पढ़ने जाएगें तो उन संस्थानों पर कार्रवाई होगी. इन सूची में सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं. फिलहाल शिक्षा विभाग के इस आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है।