पटना हाईकोर्ट करेगा बिहार में पुलों के ढहने पर सुनवाई, आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पुल ढहने की घटनाओं पर आज यानी बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल जनहित याचिका पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों को 14 मई को पटना हाईकोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।

अब पटना हाईकोर्ट करेगा सुनवाई, SC ने भेजा मामला

इस केस में याचिकाकर्ता ने बिहार के पुलों की सुरक्षा जांच को लेकर उठाए जा रहे कदमों की निगरानी कराने की मांग की है। बनने के दौरान ही 3 पुलों के गिर जाने के केस में अफसरों के खिलाफ चल रही डिपार्टमेंटल जांच की भी निगरानी करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि अदालत राज्य सरकार को सुरक्षा जांच की मॉनिटरिंग और अफसरों के खिलाफ की जा रही जांच की निगरानी करने का निर्देश दे।

अफसरों की लापरवाही पर होगी गहन जांच

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 4 हफ्ते के अंदर मामला हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। बिहार सरकार की तरफ से दिए गए जवाब पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा, ‘हमें पता है। आपके काउंटर का पहला पेज हमने पढ़ा है। बिहार के पास ये स्कीम है, वो स्कीम है।’ संजीव खन्ना ने इसके बाद कहा कि बेंच ने बिहार सरकार का काउंटर पढ़ लिया है। अब SC इस मामले को पटना हाईकोर्ट भेज रहा है। इसमें जांच की डिटेल्स भी पटना उच्च न्यायालय को भेजी जा रही हैं, जिसमें राज्य सरकार ने बताया है कि वो इस मामले में क्या कर रही है?

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