अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आत्मनिर्भर बने ताकि आपकी अनुपस्थिति में भी घर का खर्च चलता रहे और भविष्य में आपकी पत्नी पैसों के लिए किसी पर निर्भर न रहे, तो आप आज ही उसके लिए नियमित आय की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश करना चाहिए।
आप अपनी पत्नी के नाम पर न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) खाता खोल सकते हैं। NPS खाता आपकी पत्नी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एकमुश्त राशि देगा। इसके साथ ही उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में नियमित आय भी होगी। इतना ही नहीं, NPS खाते से आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपकी पत्नी को हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। इससे आपकी पत्नी 60 साल की उम्र के बाद पैसों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेगी। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं।
स्कीम में निवेश करना है बहुत आसान
न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) खाते में आप अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने या सालाना पैसा जमा कर सकते हैं। आप सिर्फ 1,000 रुपये से अपनी पत्नी के नाम पर NPS खाता खोल सकते हैं। NPS खाता 60 वर्ष की आयु पर परिपक्व होता है। नए नियमों के तहत आप चाहें तो पत्नी की उम्र 65 साल होने तक NPS अकाउंट चला सकते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आपकी पत्नी 30 साल की है और आप उसके एनपीएस खाते में हर महीने 5000 रुपये का निवेश करते हैं। अगर उन्हें निवेश पर सालाना 10 फीसदी रिटर्न मिलता है तो 60 साल की उम्र में उनके खाते में कुल 1.12 करोड़ रुपये होंगे।
जीवन भर मिलती रहेगी 45 हजार पेंशन
इसमें से उन्हें करीब 45 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा उन्हें हर महीने करीब 45,000 रुपये पेंशन मिलने लगेगी। सबसे खास बात ये है कि ये पेंशन उन्हें जीवन भर मिलती रहेगी।
कितनी मिलेगी पेंशन?
- उम्र – 30 साल
- कुल निवेश अवधि- 30 वर्ष
- मासिक योगदान – 5,000 रुपये
- निवेश पर अनुमानित रिटर्न – 10%
- कुल पेंशन फंड – 1,11,98,471 रुपये (परिपक्वता पर राशि निकाली जा सकती है)
- वार्षिकी योजना खरीदने की राशि – 44,79,388 रुपये
- अनुमानित वार्षिकी दर 8% – 67,19,083 रुपये
- मासिक पेंशन- 44,793 रुपये