PM Kisan Yojana भारत के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती है और खेती और कृषि सक्रियता को बढ़ावा दे सकती है। इसका उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न इनपुट खरीदने में किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में हर साल ₹6000 की रकम सीधे ट्रांसफर की जाती है, जिससे अब तक लगभग 11 करोड़ किसान परिवारों को ₹3 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की जा चुकी है . अगर आप कुछ प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए तो पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आएगा क्योंकि पैसा केवल पात्र किसानों के खाते में आएगा।
जिनके परिवार का कोई सदस्य पहले से ही इस योजना का लाभार्थी हो। इसका सीधा मतलब यह है कि पिता और पुत्र, केवल एक ही व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे। जिनके पास अपनी कृषि योग्य भूमि नहीं है। आवेदक की आयु 01.02.2019 को 18 वर्ष से पहले नहीं होनी चाहिए। जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है और जिनकी भूमि का सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
जिनके परिवार के सदस्य केंद्र/राज्य सरकार के विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों/सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी/किसी भी सरकार से जुड़े/स्वायत्त संस्थान के वर्तमान/पूर्व अधिकारी और कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छोड़कर) हैं। जिनके परिवार के सदस्य संवैधानिक पदों पर आसीन हैं/हैं। जिनके परिवार के सदस्य केन्द्र/राज्य के पूर्व/वर्तमान मंत्री रहे हों।
जिनके परिवार के सदस्य ने पिछले वर्ष आयकर का भुगतान किया हो। जिनके परिवार का कोई सदस्य डॉक्टर/इंजीनियर/वकील/चार्टर्ड अकाउंटेंट/आर्किटेक्ट से संबंधित पेशेवर निकाय में पंजीकृत है और प्रैक्टिस कर रहा है। पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त का भुगतान जून-जुलाई में किया जा सकता है.