बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में 9 आरोपियों की पुलिस हिरासत 26 अक्टूबर तक बढ़ाई गई
मुंबई की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में नौ आरोपियों की पुलिस रिमांड शुक्रवार को 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के बांद्रा स्थित दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किए गए नौ लोगों को शुक्रवार को उनकी प्रारंभिक रिमांड समाप्त होने पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड अदालत) वी आर पाटिल के समक्ष पेश किया गया था।
पुलिस ने उनकी रिमांड तीन दिन बढ़ाने की मांग की, वहीं अदालत ने शनिवार तक एक दिन के लिए रिमांड बढ़ाई। इस मामले के नौ आरोपियों में गुरमेल बलजीत सिंह (23), धर्मराज कश्यप (21), हरीश कुमार निसाद (26), प्रवीण लोनकर (30), नितिन गौतम सप्रे (32), संभाजी किसन पारधी (44), प्रदीप दत्तू थोम्ब्रे (37), चेतन दिलीप पारधी और राम फूलचंद कनौजिया (43) हैं। पुलिस के अनुसार, हरियाणा निवासी सिंह और उत्तर प्रदेश निवासी कश्यप के साथ-साथ वांछित आरोपी शिवकुमार गौतम ने सिद्दीकी पर गोली चलाई, जबकि पुणे निवासी प्रवीण लोनकर का भाई शुभम कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है।
उसने और अन्य वांछित आरोपियों ने हत्या की साजिश रची थी और सभी शूटर को हथियार मुहैया कराए थे। पुलिस के अनुसार पुणे निवासी कबाड़ विक्रेता निसाद ने इस काम के लिए पैसों का बंदोबस्त किया था। नितिन स्प्रे डोंबिवली का रहने वाला है, वहीं संभाजी पारधी, प्रदीप थोम्ब्रे और चेतन पारधी ठाणे जिले के अंबरनाथ के रहने वाले हैं। कनौजिया रायगढ़ के पनवेल का निवासी है। मुख्य हमलावर शिवकुमार गौतम के साथ ही प्रमुख आरोपी शुभम लोनकर तथा मोहम्मद जीशान अख्तर इस समय फरार हैं। तीनों के खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है।
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