पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत अर्जी को खारिज किया। जस्टिस अरविंद कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अनंत सिंह द्वारा क्रिमिनल अपील में जमानत हेतु दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये आदेश को पारित किया।
अपीलार्थी ने इंसास राइफल के छह मैगजीन तथा बुल्लेट प्रूफ जैकेट बरामद किए जाने के संबंध में दर्ज बाढ़ थाना कांड संख्या – 241/ 2015 मामले पटना के एमपी/ एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई दस वर्ष की कारावास समेत जुर्माने की सजा के मामले में क्रिमिनल अपील पटना हाई कोर्ट में दायर किया है। अपीलार्थी ने उक्त मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा 14 जुलाई, 2022 को सुनाए गए फैसले और सजा के आदेश को रद्द करने के लिए चुनौती दी है।
अपीलार्थी का पक्ष वरीय अधिवक्ता पी एन शाही ने रखा। शाही की दलील थी कि अपीलार्थी आधा से ज्यादा सजा की अवधि को काट चुका है और गलत तरीके से फसाया गया है।
राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता अजय मिश्रा ने दलील दी कि यदि अपीलार्थी जमानत पर छूटते हैं, तो आम लोगों के बीच दहशत की संभावना बन सकती है।चूँकि ये राजनीति में हैं। इतना ही नहीं, आम लोक सभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है। इसलिए, जमानत पर छूटने पर आम चुनाव में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। अपीलार्थी का 53 कांडों में आपराधिक इतिहास भी है।