केंद्र सरकार इंडिया गॉट लेटेंट से जुड़े विवाद के बाद सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर के लिए अलग से कानून बनाने पर विचार कर रही है। नया कानून जल्द आएगा। इसके बाद इन्फ्लूएंसर को कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले सरकार द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा।
नए नियमों के तहत कंटेंट को रेटिंग देना अनिवार्य हो सकता है, जिससे यूजर्स को पता चल सकेगा कि वीडियो में कैसे शब्द और दृश्य इस्तेमाल किए गए हैं। साथ ही, डिस्क्लेमर देना होगा। नए कानून के दायरे में 40 से 50 लाख सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर आएंगे।
नए कानून में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के प्रावधान भी शामिल होंगे। यूजर्स को सोशल मीडिया कंपनी से कंटेंट को लेकर शिकायत का हक होगा। इसके बाद जांच कर कंपनी को उस वीडियो को हटाना होगा।