राहुल नवीन बने ED के कार्यकारी निदेशक, संजय मिश्रा की लेंगे जगह; पढ़े पूरी रिपोर्ट

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केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक राहुल नवीन को अगले आदेश तक ईडी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले ईडी के मौजूदा निदेशक संजय कुमार  मिश्रा का कार्यकाल आज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक ही बढ़ाया गया था। इस आदेश का पालन करते हुए केंद्र सरकार ने संजय मिश्रा के कार्यकाल खत्म होने के बाद ईडी में तैनात विशेष निदेशक को कार्यकारी निदेशक नियुक्त कर दिया है। रेग्यूलर निदेशक की नियुक्त होने तक संजय मिश्रा की जगह अब राहुल नवीन ही ईडी के सर्वोसर्वा होंगे। संजय मिश्रा ने 4 साल 10 महीने तक ईडी निदेशक के तौर पर काम किया।

1993 बैच के IRS अधिकारी हैं नवीन

राहुल नवीन 1993 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। नई नियुक्ति के बाद अब वे ईडी के सबसे पावरफुल अधिकारी बन गए हैं। नवीन इससे पहले ईडी मुख्यालय में बतौर चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी काम कर चुके हैं। बिहार के रहनेवाले राहुल नवीन अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे बोलते तो बहुत कम हैं लेकिन उनकी कलम बहुत तेज चलती है। राहुल नवीन की गिनती ईडी के तेज-तर्रार अधिकारियों में होती है।

सर्विस में तीन बार एक्सटेंशन

ईडी के मौजूदा निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को विस्तार देने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था और 15 सितंबर के बाद किसी भी तरह का सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया था। संजय कुमार मिश्रा को 2018 में ईडी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनका प्रारंभिक कार्यकाल नवंबर 2020 में समाप्त होने वाला था। हालांकि, केंद्र सरकार ने उन्हें सर्विस में तीन बार एक्सटेंशन दिया। उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए सीवीसी एक्ट में संशोधन किया गया था। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले वे  31 जुलाई को पद छोड़ने वाले थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर के बाद एक्सटेंशन नहीं देने को कहा

जस्टिस बीआर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की विशेष पीठ ने आदेश दिया था कि सामान्य परिस्थितियों में हम इस तरह के आवेदन को स्वीकार नहीं करेंगे… व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, हम ईडी निदेशक को 15 सितंबर 2023 तक पद पर बने रहने की अनुमति देते हैं। हालांकि, पीठ ने स्पष्ट किया कि वह उनके कार्यकाल के विस्तार की मांग करने वाले केंद्र के किसी भी अन्य आवेदन पर विचार नहीं करेगी। इसमें कहा गया कि मिश्रा 15/16 सितंबर 2023 की मध्यरात्रि से पद पर नहीं रहेंगे।

सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने पूछा कि क्या ईडी के पास एफएटीएफ समीक्षा से निपटने के लिए कोई अन्य सक्षम अधिकारी नहीं है। क्या आप यह तस्वीर नहीं पेश कर रहे हैं कि आपका पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा है? आपके पास केवल एक ही अधिकारी है? पीठ ने सवाल किया कि क्या यह पूरी फोर्स का मनोबल गिराना नहीं है?

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.
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