RBI ने कोटक बैंक और ICICI Bank पर ठोका जुर्माना, जाने क्या है पूरा मामला

Screenshot 20231018 170305 Chrome

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने मंगलवार को आधिकारिक मानदंडों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर 12.19 करोड़ रुपये और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर 3.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। जानकारी के मुताबि, आरबीआई ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना ‘ऋण और अग्रिम-साविधिक तथा अन्य प्रतिबंधों’ एवं ‘वाणिज्यिक बैंकों व चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और रिपोर्टिंग’ से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर जुर्माना ‘वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन और आचार संहिता’, ‘बैंकों के नियुक्त रिकवरी एजेंटों, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ और ‘ऋण और अग्रिम- वैधानिक और अन्य प्रतिबंधों’ से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। आरबीआई ने कहा कि कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य दो बैंकों के ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

Kumar Aditya: Anything which intefares with my social life is no. More than ten years experience in web news blogging.