आरबीआई ने कहा- 2000 के 97.96 फीसदी नोट बैंकों में आए वापस

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सोमवार को कहा कि दो हजार रुपये मूल्य के 97.96 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। हालांकि, ये नोट अब भी लीगल टेंडर है लेकिन अब चलन से हटाए गए 7,261 करोड़ रुपये के नोट लोगों के पास मौजूद हैं।

आरबीआई ने आज जारी एक बयान में कहा कि दो हजार रुपये मूल्य के नोट बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है। दो हजार रुपये के बैंक नोट को जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर, 2023 तक देशभर में सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी।

बैंक नियामक ने कहा कि 9 अक्टूबर, 2023 से आरबीआई के निर्गम कार्यालय भी व्यक्तियों और संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए 2000 रुपये मूल्‍य के बैंक नोट स्वीकार कर रहे हैं। 30 अगस्त को कारोबार समाप्ति पर दो हजार रुपये मूल्य के 97.96 फीसदी नोट बैंकों में वापस आ गए हैं।

देशभर में फैले आरबीआई के 19 केंद्रों पर जमा कर सकते हैं 2000 के नोट

आरबीआई के मुताबिक लोग अपने बैंक खातों में राशि जमा करने के लिए देश के किसी भी डाकघर से रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय में 2000 रुपये के नोट भेज सकते हैं। नोटों को जमा या विनिमय करने वाले 19 आरबीआई कार्यालयों अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं।

दरअसल, सरकार ने नवंबर, 2016 में एक ह‍जार रुपये और 500 रुपये के बैंक नोट को चलन से हटाने के बाद 2000 रुपये के नए बैंक नोट का प्रचलन शुरू किया था। इसके बाद आरबीआई ने 19 मई, 2023 को दो हजार रुपये के बैंक नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था।

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